हमारा लोक तंत्र
हमारा लोकतंत्र सभी धर्म को लेकर चलने वाला तंत्र है इसमें भारत के सभी नागरिक संविधान के नियमों से बंधे हुए हैं जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका है जिसमें न्यायपालिका दोनों पालिका को नियंत्रण हेतु स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है वर्तमान हालात में हमारा लोकतंत्र में व्यापक परिवर्तन दिख रहा है आज हमारे समाज में अपराध हिंसा भ्रष्टाचार साइबर क्राइम जैसे स्थितियों का विकास पनप रहा है सरकार एवं प्रशासन नियंत्रण करना चाहती है लेकिन आए दिन इसमें तेजी से बढ़ रहा है आम जनता काफी परेशान है संविधान से लोगों का विश्वास उठ रहा है अब तक जो फैसला होता था उसे जनता तुरंत में फैसला चाहती है |
आज के परिवेश में भारत में अनेकों प्रकार की समस्याएं जन्म लेती जा रही हैं जिससे समाज बट रहा है और लोग जाति धर्म की मजहब की तरफ बढ़ रहे हैं | एक दूसरे को नीचा दिखाने में समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है सरकार सिर्फ समस्याओं को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं | निराकरण किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है भारत विभिनता में एकता वाला देश है फिर भी हम जाति धर्म में बढ़ते जा रहे हैं | सरकारी मशीनरी सिर्फ राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों एवं दबंगों के हाथों में रह गई है ऐसी स्थिति में आजादी के दिनों से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया था यह सोच कर कि भारत विभिन्नता में एकता का परिचय देते हुए सभी नागरिक सुख संपन्न के साथ जीवन यापन करेंगे | परंतु धीरे-धीरे बदलाव ऐसे मोड़ पर चला गया कि आज लोग अपने स्वार्थ में अपने हित में सोचते हैं | देश और समाज की जो दशा है उस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते और समाज को बांटते हैं यही नहीं राजनीति ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अब अपशब्दों के विचारो में रह गया है राजनीति कुर्सी के लिए चल रहा है सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे देश के नेता इस स्तर पर गिर जाएंगे जो आज के परिवेश में देखा जा सकता है ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे देश का कानून व्यवस्था भी हमारे देश के नेताओं का कुछ भी नहीं कर पा रहा है बल्कि आम नागरिक कानून के पालन करने में अपना पूरा जीवन मिटा दे रहा है लेकिन बड़े घराने के लोग इसे कुछ नहीं समझते हैं हमारे देश की जो व्यवस्था है एसी परिस्थितियां बनी हुई हैं आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या बन कर उभर सकता है ऐसे समस्याओं के निजात के लिए देश के युवाओं को आगे आने की जरूरत है |
Cib का गठन
वर्तमान स्थितियों में समाज और देश की स्थिति को देखकर यह महसूस होने लगा कि समाज में युवाओं को जगाने की जरूरत है लोगों में समाज और राष्ट्र को एक मजबूत स्तंभ देने की आवश्यकता है इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के लिए देश के युवाओं को उत्साहित करने के लिए क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का गठन किया गया यह गठन 28 सितंबर 2012 में भारतीय अधिनियम धारा १८८२ एक्ट के आधार पर इसका गठन किया गया और इन्हीं नाम को भारत सरकार के अधिनियम 1951 के अंतर्गत कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के साथ समाज के उत्थान के लिए देश में अराजकता को समाप्त करने के लिए तथा समाज में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा, बाल उत्पीड़न ,घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न ,साइबरक्राइम ,नक्सलवाद एवं तमाम ऐसी के राष्ट विरोधी गतिविधियां जो देश और समाज के लिए घातक है उन सब को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को वॉलिंटियर्स के माध्यम से सहयोग देने हेतु समय-समय पर उनको सूचनाएं मुहैया कराने हेतु पूरे देश में इस संस्था को लागू किया गया इस संस्था का मूल उद्देश्य हिंसा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है संस्था में जुड़े हुए सभी सदस्यों और पदाधिकारी अपने आप को एक राष्ट्र सेवा की भावना से कार्य करने हेतु प्रेरित हैं समय-समय पर इनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है तथा विधि ज्ञान के साथ सरकार और प्रशासन को किस प्रकार सूचनाएं दी जाए उसकी भी जानकारी दी जाती है सी आई बी के गठन के लिए देश के प्रति सेवा भाव की रूप में कार्य करने हेतु पहल की गई है इसके लिए जिला स्तर, राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर इसके सभी पदाधिकारी कार्य करते हैं इनके कार्य और उद्देश्य हमेशा राष्ट्र के प्रति होता है संविधान के प्रति निष्ठांवान होता है यदि फिर भी किसी भी प्रकार की कमियां रहती है तो समय-समय पर स्थानीय प्रशासन उनको नियंत्रण करने का भी अधिकार प्रशासन को दिया जाता है
Cib का कार्य छेत्र
क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है इसकी सभी राज्यों में एवं सभी जिलों के साथ-साथ सभी स्थानीय पुलिस प्रशासन के थाना क्षेत्रों में भी टीम के रूप में काम करती है इसके प्रत्येक सदस्य अपने आसपास हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सरकार और प्रशासन को सूचना के माध्यम से सहयोग करती है इसके सभी सदस्य पदाधिकारी अपने परिचय पत्र के माध्यम से अपने थाना क्षेत्रों में या चौकियों के माध्यम से लोगों का सहयोग कराने में मदद करते हैं इनका उद्देश्य अपराध विहीन समाज का निर्माण करना होता है धार्मिक प्रमुख त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वॉलिंटियर्स के रूप में कार्य करते हैं समय-समय पर स्थानीय थाना एवं जिला प्रशासन को अपने रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें समाज में हो रहे अपराध; भ्रष्टाचार या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सूचना के माध्यम से रोकथाम कराने का पहल भी करते हैं किसी भी महिला या कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना या उत्पीड़न होता है तो उसे साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन के माध्यम से सहयोग कराने में या उसे राहत दिलाने में क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो के सदस्य कार्य करते हैं भारत के संविधान में भी है यदि किसी भी प्रकार का समस्या आती है उसको आम जनता भी अपने प्रशासन को सहयोग कराके अवगत करके उनकी मदद कर सकते है परंतु यदि कोई भी काम एकता यूनिटी के माध्यम से सरकार के बीच सूचना जाती है तो उस पर बड़े मात्रा में सरकार काम करती है उसे विश्वास भी होती है कि हमें किसी विस्वास संगठन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको रोकने के लिए टीम काम करती है जैसे साइबर क्राइम ;घरेलू हिंसा; बाल उत्पीड़न; दहेज उत्पीड़न; नक्सल आतंकवादी एवं जाति धर्म की उन्माद करने वाले गिरोह के लोगों को सरकार के माध्यम से नियंत्रण कराना ही क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्य है यदि इसके बाद भी कोई आम नागरिक किसी व्यक्ति से पीड़ित है दुखी है तो उसके साक्ष्य के आधार पर जिला प्रशासन या राज्य सरकारों के माध्यम से उनका न्याय दिलाने में प्रयास किया जाता है
Cib के नियम एवं शर्ते
क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो में तीन प्रकार के सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है जिसमें १ इनफार्मर / क्राइम रिपोटर > इनका काम समाज में आसपास किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले तत्व दिखाई दे या साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हो तो उसे स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर उसे रोकथाम कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई हैजिनका कार्य जिले स्तर पर सुनिश्चित की गयी है जिनकी शिक्षा इंटर से ऊपर की गयी है
3 राज्य स्तर पदाधिकारी > इस स्तर के सभी पदाधिकारी अपने राज्य के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं इनकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिला पदाधिकारियों एवं अपने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में समाज में हो रहे अपराध नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करना होता है किसी भी प्रकार का साक्ष्यों के आधार पर केस प्राप्त होता है तो उसकी छानबीन करके सूचनाओं को एकत्र करके जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन को अवगत करा कर न्याय दिलाने का कार्य करना होता है अपने क्षेत्रों में लोगों का सहयोग करना प्रशासन के साथ मिलकर धार्मिक त्योहारों में मानिटरिंग करके अपराधिक गतिविधियों को रोक लगाना ही इस स्तर की जिम्मेदारी है
४ राष्ट्रीय स्तर > इस पदाधिकारी का कार्य सम्पूर्ण भारत होता हैं वह अपने स्तर से किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े मामले को केंद्र सरकार को या केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय आयोग विभाग को भी सूचनाएं देकर के रोकथाम करा सकते हैं साथ ही साथ अपने स्तर से किसी भी प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है इसके लिए केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेना होता है अपने अपने क्षेत्र में संस्था की मानिटरिंग एवं बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कर सकते हैं
Work Area of CIB
क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है इसकी सभी राज्यों में एवं सभी जिलों के साथ-साथ सभी स्थानीय पुलिस प्रशासन के थाना क्षेत्रों में भी टीम के रूप में काम करती है इसके प्रत्येक सदस्य अपने आसपास हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सरकार और प्रशासन को सूचना के माध्यम से सहयोग करती है इसके सभी सदस्य पदाधिकारी अपने परिचय पत्र के माध्यम से अपने थाना क्षेत्रों में या चौकियों के माध्यम से लोगों का सहयोग कराने में मदद करते हैं इनका उद्देश्य अपराध विहीन समाज का निर्माण करना होता है धार्मिक प्रमुख त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वॉलिंटियर्स के रूप में कार्य करते हैं समय-समय पर स्थानीय थाना एवं जिला प्रशासन को अपने रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें समाज में हो रहे अपराध; भ्रष्टाचार या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सूचना के माध्यम से रोकथाम कराने का पहल भी करते हैं किसी भी महिला या कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना या उत्पीड़न होता है तो उसे साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन के माध्यम से सहयोग कराने में या उसे राहत दिलाने में क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो के सदस्य कार्य करते हैं भारत के संविधान में भी है यदि किसी भी प्रकार का समस्या आती है उसको आम जनता भी अपने प्रशासन को सहयोग कराके अवगत करके उनकी मदद कर सकते है परंतु यदि कोई भी काम एकता यूनिटी के माध्यम से सरकार के बीच सूचना जाती है तो उस पर बड़े मात्रा में सरकार काम करती है उसे विश्वास भी होती है कि हमें किसी विस्वास संगठन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको रोकने के लिए टीम काम करती है जैसे साइबर क्राइम ;घरेलू हिंसा; बाल उत्पीड़न; दहेज उत्पीड़न; नक्सल आतंकवादी एवं जाति धर्म की उन्माद करने वाले गिरोह के लोगों को सरकार के माध्यम से नियंत्रण कराना ही क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्य है यदि इसके बाद भी कोई आम नागरिक किसी व्यक्ति से पीड़ित है दुखी है तो उसके साक्ष्य के आधार पर जिला प्रशासन या राज्य सरकारों के माध्यम से उनका न्याय दिलाने में प्रयास किया जाता है
सी आइ बी का नियम
Information area of C.I.B / Analysis of Crime.
क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो में तीन प्रकार के सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है जिसमें १ इनफार्मर / क्राइम रिपोटर > इनका काम समाज में आसपास किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले तत्व दिखाई दे या साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हो तो उसे स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर उसे रोकथाम कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई हैजिनका कार्य जिले स्तर पर सुनिश्चित की गयी है जिनकी शिक्षा इंटर से ऊपर की गयी है
3 राज्य स्तर पदाधिकारी > इस स्तर के सभी पदाधिकारी अपने राज्य के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं इनकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिला पदाधिकारियों एवं अपने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में समाज में हो रहे अपराध नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करना होता है किसी भी प्रकार का साक्ष्यों के आधार पर केस प्राप्त होता है तो उसकी छानबीन करके सूचनाओं को एकत्र करके जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन को अवगत करा कर न्याय दिलाने का कार्य करना होता है अपने क्षेत्रों में लोगों का सहयोग करना प्रशासन के साथ मिलकर धार्मिक त्योहारों में मानिटरिंग करके अपराधिक गतिविधियों को रोक लगाना ही इस स्तर की जिम्मेदारी है
४ राष्ट्रीय स्तर > इस पदाधिकारी का कार्य सम्पूर्ण भारत होता हैं वह अपने स्तर से किसी
भी प्रकार के बड़े से बड़े मामले को केंद्र सरकार को या केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय आयोग विभाग को भी सूचनाएं देकर के रोकथाम करा सकते हैं साथ ही साथ अपने स्तर से किसी भी प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है इसके लिए केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेना होता है अपने अपने क्षेत्र में संस्था की मानिटरिंग एवं बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कर सकते हैं
पेज संख्या ७ cib join
आखिर क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो ही क्यों। ...?
1 . क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो के कार्यकर्ता अवैतनिक होने के साथ- साथ समाज के हर वर्ग से आये हुए राष्ट्रीय हितो की रक्षा जेसी भावनाओ से ओत-प्रोत रहते है | ये न सिर्फ समाज में व्याप्त भरस्टाचार, आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार, से वाकिफ होते है, बल्कि इन्हे ये भी पता होता है कि इनकी जड़े कहा तक फैली होती है अतः प्रभावी तंत्र के उपयोग से वे इसे मिटने में शासन /प्रशासन का भरपूर सहयोग करते है | इस तरह से न सिर्फ स्थानीय जनता की मदद करते है बल्कि शासन के लिए भी मददगार साबित होते है |
2 . आम आदमी अकसर ना चाहते हुए भी प्रशासनिक भ्रस्ट अफसरों एवं कर्मचारियों द्वारा लूटा जाता है और यही कारण है कि वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को बहुत हद तक सहन करते है परिणाम अपने दुखो एवं दर्द को वह पुलिस प्रशासन के समक्ष बांट नहीं पाता यही पर क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो उस आदमी को न्याय दिलवाकर राहत देने का कार्य करती है |
सी आई बी जुड़ने के नियम
सीआईबी के नियम क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो एक राष्ट्रीय सूचना संगठन है इसमें सभी सदस्य एवं पदाधिकारी अवैतनिक रूप से सेवा देने हेतु संकल्पित है इस सदस्य संस्था में जुड़ने हेतु निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक है 1 आपकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए 2 आप भारत के नागरिक होना चाहिए एवं राष्ट्र सेवा करने की भावना रखते हो 3 आपकी शिक्षा इंटर से ऊपर होनी चाहिए 4 आप सरकारी या गैर सरकारी किसी भी संस्था में सेवारत भी हो सकते है तो आप भी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं 5 आपकी क्षमता शासन और प्रशासन की में वार्ता करने की होनी चाहिए 6 इस संस्था में महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं 7 आपके पास इस संस्था में जोड़ने हेतु निम्न दस्तावेज होना जरूरी है आधार, निर्वाचन कार्ड ,राशन कार्ड, सरकारी विभाग का परिचय पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र 8 आपकी परिचय पत्र होने के बाद कार्यालय केंद्रीय कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा संस्था के सब में जाति धर्म की चर्चा करना अवैध मानी जाएगी 9 संस्था द्वारा परिचय पत्र के बाद आपका सक्रिय होने के उपरांत आपका नाम वेबसाइट पर अंकित की जाएगी 10 वा संस्था के उद्देश्य सरकार और प्रशासन को सहयोग करना है 11 संस्था के सभी सदस्य सिर्फ सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं किसी प्रकार की जांच करने हेतु अधिकृत नहीं हैं 12 अपने क्षेत्र में थाना जिला प्रशासन के बीच एक बैठक कर आपसी संबंधों को मजबूत करना अनिवार्य है 13 किसी भी मिडिया क्राइम रिपोर्टर के कार्ड के आधार पर अधिकार पत्र की जारी करने की जिम्मेदारी जिला प्रभारी की होगी केंद्रीय कार्यालय कि नहीं राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के कार्ड धारकों को अधिकार पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी 15 वा गोपनीय सूचना की गोपनीय पत्र बनाकर केंद्रीय कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा 16 आप द्वारा संस्था के विरुद्ध या राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने पर सूचना प्राप्त होती है तो आपका कार्ड स्वतंत्र रदद् मानी जाएगी एवं संस्था द्वारा आप पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है उपरोक्त नियमों को पालन करना अनिवार्य