Crime Information Bureau

अपराध विरोधी राष्ट्रीय संगठन

Cib के नियम एवं शर्ते

क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो में तीन  प्रकार के सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है जिसमें १ इनफार्मर  / क्राइम रिपोटर > इनका काम समाज में आसपास किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले तत्व दिखाई दे या साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हो तो उसे स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर उसे रोकथाम कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई हैजिनका कार्य जिले स्तर पर सुनिश्चित की गयी है जिनकी शिक्षा इंटर से ऊपर की गयी है


3  राज्य स्तर पदाधिकारी > इस स्तर के सभी पदाधिकारी अपने राज्य के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं इनकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिला पदाधिकारियों एवं अपने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में समाज में हो रहे अपराध नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करना होता है किसी भी प्रकार का साक्ष्यों के आधार पर केस प्राप्त होता है तो उसकी छानबीन करके सूचनाओं को एकत्र करके जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन को अवगत करा कर न्याय दिलाने का कार्य करना होता है अपने क्षेत्रों में लोगों का सहयोग करना प्रशासन के साथ मिलकर धार्मिक त्योहारों में मानिटरिंग करके अपराधिक गतिविधियों को रोक लगाना ही इस स्तर की जिम्मेदारी है

४ राष्ट्रीय स्तर > इस पदाधिकारी का कार्य सम्पूर्ण भारत होता हैं वह अपने स्तर से किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े मामले को केंद्र सरकार को या केंद्रीय जांच ब्यूरो या  केंद्रीय आयोग विभाग को भी सूचनाएं देकर के रोकथाम करा सकते हैं साथ ही साथ अपने स्तर से किसी भी प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है इसके लिए केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेना होता है अपने अपने क्षेत्र में संस्था की मानिटरिंग एवं बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कर सकते हैं

Work Area of CIB

क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है इसकी सभी राज्यों में एवं सभी जिलों के साथ-साथ सभी स्थानीय पुलिस प्रशासन के थाना क्षेत्रों में भी टीम के रूप में काम करती है इसके प्रत्येक सदस्य अपने आसपास हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सरकार और प्रशासन को सूचना के माध्यम से सहयोग करती है इसके सभी सदस्य पदाधिकारी अपने परिचय पत्र के माध्यम से अपने थाना क्षेत्रों में या चौकियों के माध्यम से लोगों का सहयोग कराने में मदद करते हैं इनका उद्देश्य अपराध विहीन समाज का निर्माण करना होता है धार्मिक प्रमुख त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वॉलिंटियर्स के रूप में कार्य करते हैं समय-समय पर स्थानीय थाना एवं जिला प्रशासन को अपने रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें समाज में हो रहे अपराध; भ्रष्टाचार या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सूचना के माध्यम से रोकथाम कराने का पहल भी करते हैं किसी भी महिला या कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना या उत्पीड़न होता है तो उसे साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन के माध्यम से सहयोग कराने में या उसे राहत दिलाने में क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो के सदस्य कार्य करते हैं भारत के संविधान में भी है यदि किसी भी प्रकार का समस्या आती है उसको आम जनता भी अपने प्रशासन को सहयोग कराके अवगत करके उनकी मदद कर सकते है परंतु यदि कोई भी काम एकता यूनिटी के माध्यम से सरकार के बीच सूचना जाती है तो उस पर बड़े मात्रा में सरकार काम करती है उसे विश्वास भी होती है कि हमें किसी विस्वास संगठन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको रोकने के लिए टीम काम करती है जैसे साइबर क्राइम ;घरेलू हिंसा; बाल उत्पीड़न; दहेज उत्पीड़न; नक्सल आतंकवादी एवं जाति धर्म की उन्माद करने वाले गिरोह के लोगों को सरकार के माध्यम से नियंत्रण कराना ही क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का कार्य है यदि इसके बाद भी कोई आम नागरिक किसी व्यक्ति से पीड़ित है दुखी है तो उसके साक्ष्य के आधार पर जिला प्रशासन या राज्य सरकारों के माध्यम से उनका न्याय दिलाने में प्रयास किया जाता है

सी आइ बी का नियम

Information area of C.I.B / Analysis of Crime.

क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो में तीन  प्रकार के सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है जिसमें १ इनफार्मर  / क्राइम रिपोटर > इनका काम समाज में आसपास किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले तत्व दिखाई दे या साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हो तो उसे स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर उसे रोकथाम कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई हैजिनका कार्य जिले स्तर पर सुनिश्चित की गयी है जिनकी शिक्षा इंटर से ऊपर की गयी है

3  राज्य स्तर पदाधिकारी > इस स्तर के सभी पदाधिकारी अपने राज्य के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं इनकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिला पदाधिकारियों एवं अपने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में समाज में हो रहे अपराध नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करना होता है किसी भी प्रकार का साक्ष्यों के आधार पर केस प्राप्त होता है तो उसकी छानबीन करके सूचनाओं को एकत्र करके जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन को अवगत करा कर न्याय दिलाने का कार्य करना होता है अपने क्षेत्रों में लोगों का सहयोग करना प्रशासन के साथ मिलकर धार्मिक त्योहारों में मानिटरिंग करके अपराधिक गतिविधियों को रोक लगाना ही इस स्तर की जिम्मेदारी है

४ राष्ट्रीय स्तर > इस पदाधिकारी का कार्य सम्पूर्ण भारत होता हैं वह अपने स्तर से किसी

भी प्रकार के बड़े से बड़े मामले को केंद्र सरकार को या केंद्रीय जांच ब्यूरो या  केंद्रीय आयोग विभाग को भी सूचनाएं देकर के रोकथाम करा सकते हैं साथ ही साथ अपने स्तर से किसी भी प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है इसके लिए केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेना होता है अपने अपने क्षेत्र में संस्था की मानिटरिंग एवं बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कर सकते हैं

पेज संख्या ७ cib join